जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा, चार हजार रुपये जुर्माना
आजमगढ़: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद ग्रामीण न्यायालय मेहनगर के न्यायाधीश प्रवीण प्रियदर्शी ने शुक्रवार को आरोपी मनोज कुमार राजभर को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मेहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी राजकुमार ने 19 अक्टूबर 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि तरवां थाना क्षेत्र के नवापुरा निवासी मनोज कुमार राजभर ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी।मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को आरोपी मनोज कुमार राजभर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकार करने के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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