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आजमगढ़: प्रसूता की मौत मामले में अवैध अस्पताल संचालक गिरफ्तार


बिना वैध अनुमति अस्पताल चलाने और चिकित्सीय लापरवाही का आरोप

आजमगढ़: अहरौला थाना पुलिस ने प्रसूता की मौत के चर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अस्पताल संचालित करने के आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर बिना वैध अनुमति अस्पताल चलाने के साथ चिकित्सीय लापरवाही बरतने और गलत रक्त चढ़ाने के कारण प्रसूता की मौत होने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को पवई थाना क्षेत्र के नाटी माहुल निवासी ओमकार मौर्य ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी 23 वर्षीय पत्नी करिश्मा को प्रसव के लिए रसूलपुर अहमद अली स्थित शहनवाज मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सीय लापरवाही और गलत रक्त चढ़ाए जाने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में थाना अहरौला में मुकदमा संख्या 234/2026 धारा 105 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान जांच में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 34 भी बढ़ाई गई। गुरुवार को चौकी प्रभारी माहुल उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल ने पुलिस टीम के साथ फुलवरिया अंडरपास के पास से वांछित आरोपी डॉ. मो. अकबर खान पुत्र सोहराब खान, निवासी माहुल खास, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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