धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने और परिवार को धमकाने का भी आरोप
आजमगढ़: सरायमीर थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने तथा पीड़िता के परिवार को धमकी देने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 11 जुलाई को सरायमीर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाया गया। आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया। साथ ही परिवार को धमकी भी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर में मुकदमा अपराध संख्या 183/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुरियावां से आरोपी मो. गुड्डू पुत्र असलम, निवासी ग्राम कुरियावां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 69, 137(2), 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य विधिक कार्रवाई जारी है।
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