गिरोह के मास्टरमाइंड समेत चार आरोपी धराए; क्रेटा कार और 5 मोबाइल बरामद
आजमगढ़: अहरौला पुलिस ने फर्जी एवं कूटरचित खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक क्रेटा कार और पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपित शोभनाथ सेठ के विरुद्ध एनआई एक्ट के तहत 20 से अधिक मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन बताए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अहरौला पुलिस को सूचना मिली कि थाना अहरौला में दर्ज मुकदमा संख्या 241/2026 से संबंधित आरोपित बरामदपुर पुलिया की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर क्रेटा कार (UP50 AX 4686) को रोककर तलाशी ली। इसके बाद चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों में शोभनाथ सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, सुधीर सेठ पुत्र स्व. जगदम्बा सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला, इन्द्रभूषण सेठ पुत्र शोभनाथ सेठ, निवासी मतलूबपुर, थाना अहरौला तथा मुन्नीलाल शर्मा पुत्र स्व. रामदीन शर्मा, निवासी दनियालपुर, थाना अहरौला शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे फर्जी खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद आरटीजीएस और नकद के माध्यम से रकम वसूल लेते थे, लेकिन न तो जमीन का बैनामा करते थे और न ही रुपये लौटाते थे। पैसा मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते थे। इस मामले में अतरौलिया थाना क्षेत्र निवासी दुर्गेश कुमार पाण्डेय की तहरीर पर थाना अहरौला में मुकदमा संख्या 241/2026 धारा 420, 467, 468, 471, 504 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपित शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ और इन्द्रभूषण सेठ के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं शोभनाथ सेठ के खिलाफ एनआई एक्ट के 20 से अधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई।
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