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आजमगढ़: गैंगस्टर एक्ट में ₹15 लाख की चार गाड़ियां कुर्क


अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

आजमगढ़: संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलरियागंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह की करीब 15 लाख रुपये मूल्य की चार गाड़ियों को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ की गई। पुलिस के अनुसार थाना जीयनपुर में वर्ष 2025 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि गिरोह का सरगना राज उर्फ सावरिया पुत्र सुरेश राम अपने साथियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर, लखनऊ समेत विभिन्न जनपदों के मेलों और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के सोने-चांदी के आभूषण तथा नकदी की टप्पेबाजी और स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध संपत्ति अर्जित करता था। मामले की विवेचना थाना बिलरियागंज पुलिस कर रही है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में 5 जुलाई को पुलिस ने गिरोह से जुड़े चार वाहनों को कुर्क कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया। कुर्क किए गए वाहनों में राज उर्फ सावरिया पुत्र सुरेश राम के नाम पंजीकृत मेस्ट्रो एज (UP 50 CC 1456) और हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 (UP 50 DD 8778) शामिल हैं। वहीं अरुण कुमार उर्फ समर पुत्र सुरेश राम के नाम पंजीकृत हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 (UP 50 CS 5876) तथा हुंडई वेन्यू (UP 50 CS 6046) को भी कुर्क किया गया। इन सभी वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कुर्की की कार्रवाई थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूरी की।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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