बहला-फुसलाकर ले जाकर बेचने के मामले में हुई पांचवीं गिरफ्तारी
आजमगढ़: नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर बेचने के चर्चित मामले में आजमगढ़ पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में वांछित कथित क्रेता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इससे पहले पुलिस इस प्रकरण में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार 12 अक्टूबर 2024 को रौनापार थाने में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के न्यायालयीन बयान, मेडिकल परीक्षण और आयु संबंधी अभिलेखों के आधार पर मुकदमे में मानव तस्करी और लैंगिक अपराध से संबंधित गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने नाबालिग बालिका को राजस्थान ले जाकर बेच दिया था। विवेचना के दौरान राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर थाना क्षेत्र के ग्राम मेहरासर चाचेरा निवासी धर्मचन्द सैनी उर्फ धर्मराज सैनी पुत्र सीताराम सैनी का नाम कथित क्रेता के रूप में सामने आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत उपनिरीक्षक चन्द्रदेव यादव और उनकी टीम ने मंगलवार सुबह मुखबिर की सूचना पर सरदार पटेल इंटर कॉलेज मोड़, चिलबिली दान चिलबिली के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार परिजनों को सूचना दी गई और आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना रौनापार में दर्ज मुकदमा संख्या 395/2024 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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