.

आजमगढ़: मंगेतर का कत्ल करने वाले को आजीवन कारावास


अतरौलिया क्षेत्र की घटना में अदालत का फैसला, 1.5 लाख का अर्थदंड भी लगाया 

आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के माता-पिता को दिए जाने का आदेश भी दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी पूजा निवासी पुरखीपुर थाना अतरौलिया की चचेरी ननद खुशबू का विवाह देवानंद उर्फ गोलू निवासी धनेज पांडे (पड़ौली) थाना अहिरौला के साथ तय हुआ था। तिलक का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका था। आरोप है कि चार अगस्त 2021 को देवानंद उर्फ गोलू ने खुशबू को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद खुशबू अपनी भाभी पूजा के साथ शाम करीब पांच बजे शाहपुर पहुंची, जहां से आरोपी दोनों को लेकर गोपाली पट्टी नहर पुलिया के पास गया।
अभियोजन के मुताबिक वहां देवानंद उर्फ गोलू और खुशबू आपस में बातचीत करने लगे, जबकि पूजा कुछ दूरी पर खड़ी रही। इसी दौरान आरोपी ने खुशबू के गले पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल खुशबू को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल पाण्डेय तथा संजीव कुमार सिंह ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment