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आजमगढ़: सड़क दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को 77.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश


लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर एमएसीटी कोर्ट ने सुनाया फैसला

आजमगढ़: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में मृतक के परिजनों को 77 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह ने सुलह-समझौते के आधार पर सुनाया। मामले में वादिनी सुमन पत्नी स्वर्गीय शिवचन्द यादव निवासी बिशुनपुर राजमंदिर थाना सिधारी ने अपने अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के माध्यम से एमएसीटी कोर्ट में दावा याचिका दाखिल की थी। याचिका के अनुसार 11 जुलाई 2025 की शाम शिवचन्द यादव ऑटो रिक्शा से अपने घर जा रहे थे। मुंडा गांव के पास ऑटो से उतरते समय तेज रफ्तार अर्टिगा वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना करने वाला अर्टिगा वाहन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष के बीच समझौते की प्रक्रिया शुरू हुई। बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक मुकेश शर्मा, केके शर्मा, विकास तथा अधिवक्ता उमाशंकर श्रीवास्तव के प्रयास से दोनों पक्ष मुकदमा समाप्त करने पर सहमत हो गए। इसके बाद अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह मृतक शिवचन्द यादव के परिजनों को 77 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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