निरीक्षण में मिलीं खामियां, कई प्रतिष्ठानों के क्रय-विक्रय पर लगाई गई रोक
आजमगढ़: जनपद में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के खिलाफ औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर अनियमितताएं और कमियां पाए जाने के बाद औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल द्वारा माह अप्रैल 2026 में छह औषधि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही उनके क्रय-विक्रय पर निर्धारित अवधि तक रोक लगा दी गई है।कार्रवाई के तहत मेसर्स शिवम मेडिकल हाल, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के सामने, तहबरपुर टीकापुर, जनपद आजमगढ़ का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, मेहनगर बाजार तथा मेसर्स विशाल मेडिकल्स, खसरा संख्या 593, ग्राम बरवां, पोस्ट मेहनाजपुर लालगंज के विरुद्ध अग्रिम आदेश तक के लिए कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में मेसर्स कृष्णा मेडिकल स्टोर, गुलामी का पुरा, सदर तथा मेसर्स रविन्द्र मेडिकल हाल, खसरा संख्या-782 छ, ग्राउंड फ्लोर, टीकापुर, निजामाबाद रोड, टीकापुर के लाइसेंस भी अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेसर्स जायसवाल मेडिकल स्टोर, मंदे, जनपद आजमगढ़ के क्रय-विक्रय पर 10 दिन के लिए रोक लगाते हुए लाइसेंस निलंबित किया गया है। औषधि विभाग की इस कार्रवाई से जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले औषधि प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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