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आजमगढ़: जमीन बिक्री के नाम पर 33 लाख की धोखाधड़ी में वांछित महिला के घर नोटिस चस्पा


न्यायालय के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने डुगडुगी बजवा कर की कार्रवाई

आजमगढ़। थाना कोतवाली पुलिस ने जमीन बिक्री के नाम पर 33.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रही महिला अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार मुकदमा संख्या 92/26 में वांछित अभियुक्ता निलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वह पुलिस पकड़ से बाहर रही और न्यायालय में भी आत्मसमर्पण नहीं किया।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के 11 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने अभियुक्ता के घर के मुख्य द्वार पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा कराया तथा डुगडुगी बजवाकर नियमानुसार कार्रवाई पूरी की। इस दौरान गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए। पुलिस के मुताबिक अभियुक्ता निलम ने सहअभियुक्त कृष्णचंद राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, हाल पता मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित रूद्रान्श राय पुत्र विनोद राय निवासी मधुबन पोस्ट कंधरापुर तहसील सगड़ी को फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन बेचने के नाम पर 33 लाख 30 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस संबंध में 8 मार्च 2026 को थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार अभियुक्ता निलम के विरुद्ध थाना सिधारी में भी वर्ष 2023 में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र व अमानत में खयानत समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एवं फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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