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आजमगढ़: मोडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न पर यातायात पुलिस सख्त, 11 वाहनों का चालान


05 वाहन सीज, अवैध रूप से प्रेशर हॉर्न व हूटर बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी

आजमगढ़: सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मंगलवार को यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर मोडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। अभियान के दौरान 11 वाहनों का चालान करते हुए कुल 10 हजार रुपये शमन शुल्क अधिरोपित किया गया, जबकि 05 वाहनों को सीज कर दिया गया। वहीं प्रेशर हॉर्न, हूटर व सायरन बेचने वाले दो दुकानदारों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में यातायात पुलिस एवं संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की संयुक्त टीम द्वारा बागेश्वर चौराहा एवं भवरनाथ चौराहे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान उन दोपहिया वाहनों की सघन जांच की गई, जिनमें मानक के विपरीत मोडिफाइड साइलेंसर लगाए गए थे और तेज आवाज के साथ पटाखे जैसी ध्वनि निकल रही थी। संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 वाहनों का चालान किया तथा पांच वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की। इसके अलावा अवैध रूप से मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर एवं सायरन की खरीद-बिक्री करने वाले दो दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए भविष्य में इस प्रकार की सामग्री बेचने पर कठोर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें तथा मानक के अनुरूप ही वाहन उपकरणों का प्रयोग करें, जिससे सड़क सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनी रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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