डीएम ने अधिकारियों संग की बैठक, केंद्रों पर सीसीटीवी, बिजली, पेयजल व सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश
आजमगढ़: जनपद में 31 मई को आयोजित होने वाली यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा-2026 को निष्पक्ष, नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने सोमवार को हरिऔध कला केंद्र में स्टेटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों तथा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी की ओर से आयोजित कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 37 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी। परीक्षा में कुल 17096 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पर्याप्त पुलिस बल तथा दो केंद्रों पर एक केंद्र प्रतिनिधि की तैनाती की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचकर बैठक व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा तथा कक्ष निरीक्षकों की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। सभी अधिकारी 31 मई को सुबह सात बजे तक हर हाल में अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर विश्वविद्यालय व जनपदीय कंट्रोल रूम को सूचना उपलब्ध कराएं। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी 37 परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह क्रियाशील रहें तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर एक्टिव मोड में रखा जाए, ताकि किसी भी स्थिति में कैमरे बंद न हों। सेक्टर मजिस्ट्रेटों को परीक्षा केंद्र तक जाने वाले मार्गों का पूर्व भ्रमण करने को कहा गया, जिससे परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर परीक्षा केंद्रों, रैन बसेरों और गेस्ट हाउसों के संबंध में साइनेज व चार्ट बोर्ड लगाए जाएं। सभी कक्षों में दीवार घड़ी लगाने तथा अभ्यर्थियों की चेकिंग स्थल पर छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सीएमओ को सभी केंद्रों पर ओआरएस, पेयजल व आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में धारा-163 बीएनएसएस प्रभावी है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी तथा फोटोस्टेट और कॉपियर की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, शस्त्र तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। डीएम ने चेतावनी दी कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गम्भीर सिंह, परीक्षा नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी, स्टेटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहे।
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