अपराध से अर्जित अवैध धन से तैयार किया था, माफिया पर दर्ज हैं 78 मुकदमे
आजमगढ़: प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस के अनुसार अब तक माफिया की कुल 22 करोड़ 5 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना जीयनपुर और कोतवाली में दर्ज मुकदमों में धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस के मुताबिक ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व. रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नंबर IR-36 का लीडर है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी और अन्य संगठित अपराधों के कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि माफिया ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध से अर्जित अवैध धन से गांव छपरा सुल्तानपुर स्थित करीब 23 वर्ष पुराने भवन का व्यापक जीर्णोद्धार कराया था। यह भवन “बड़ी हवेली” के नाम से जाना जाता है, जहां गैंग के अपराधियों का जमावड़ा लगता था और रंगदारी की रकम के बंटवारे के साथ आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाई जाती थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन कराया गया। संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ ने विधिक अभिमत में स्पष्ट किया कि संपत्ति के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं पाया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश पारित किया। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ वर्ष 1992 से अब तक हत्या, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और लखनऊ के विभिन्न थानों में दर्ज मामले शामिल हैं। आजमगढ़ पुलिस ने कहा है कि संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ कठोर एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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