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आजमगढ़: कोर्ट के आदेश पर फरार हत्यारोपी के घर नोटिस चस्पा


अभियुक्त के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा कराई गई

आजमगढ़: जनपद पुलिस द्वारा फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा कराई गई। पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 637/2025, धारा 103(1)/61(2)क बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त आजम पुत्र अलीम निवासी दाऊदपुर बागखालीस, थाना जीयनपुर की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इसके बावजूद अभियुक्त न तो पुलिस के हाथ लगा और न ही उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 04 अप्रैल 2026 के अनुपालन में पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। नियमानुसार अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा किया गया तथा डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा कराई गई। इस दौरान विधिक प्रक्रिया के तहत गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए। पुलिस ने बताया कि संबंधित अभियुक्त हत्या के मामले में सहअभियुक्त है और लंबे समय से फरार चल रहा है। जनपद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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