एसएसपीडॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर सख्ती, एडीएम प्रशासन के आदेश से 6 माह तक पाक्षिक हाजिरी अनिवार्य
आजमगढ़: जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने तीन आरोपियों को थाने पर नियमित हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। थाना मुबारकपुर क्षेत्र के अवधेश चौहान पुत्र लालधर चौहान निवासी मौजा पुसड़ा अइमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को गुण्डा किस्म का व्यक्ति मानते हुए उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है। उसे आदेश की तिथि से 06 माह तक थाना तरवां में पाक्षिक हाजिरी देनी होगी। आपराधिक इतिहास: मु0अ0सं0 555/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338, 336(3), 340(2), 112(2) बीएनएस मु0अ0सं0 654/2025 समान धाराएं, थाना मुबारकपुर। थाना पवई क्षेत्र के सुरेन्द्र यादव पुत्र महेश यादव निवासी मौजा सुल्तानपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ के खिलाफ भी गुण्डा एक्ट में कार्रवाई की गई है। उन्हें 06 माह तक थाना पवई में पाक्षिक हाजिरी देनी होगी। आपराधिक इतिहास: मु0अ0सं0 147/2019 धारा 323/504/506 भादवि मु0अ0सं0 46/2021 धारा 147/188/269/270/332/336/427/504/506 व महामारी अधिनियम मु0अ0सं0 112/2025 धारा 115(2), 352, 351(2), 110 बीएनएस। थाना मुबारकपुर के बबलू चौहान पुत्र स्वामीनाथ चौहान निवासी मौजा पुसड़ा अइमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ पर भी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्हें भी 06 माह तक थाना तरवां में पाक्षिक हाजिरी देनी होगी। आपराधिक इतिहास: मु0अ0सं0 555/2024 मु0अ0सं0 654/2025 (उपरोक्त समान धाराएं)। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की लगातार निगरानी की जा रही है। जो भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
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