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आजमगढ़: 06 शातिर अपराधी गुण्डा एक्ट में 6 महीने तक जिलाबदर


गैंगेस्टर से लेकर लूट-हत्या के प्रयास जैसे मामलों में सक्रिय थे आरोपी

आजमगढ़: जनपद में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गैंगेस्टर, गोवध, बलवा, लूट, हत्या के प्रयास, चोरी, गृहभेदन, आर्म्स एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त 06 अपराधियों को गुण्डा एक्ट के तहत जिलाबदर कर दिया गया है। यह कार्रवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई। थाना सिधारी क्षेत्र के विशाल यादव उर्फ प्रिन्स पुत्र अखिलेश यादव, निवासी मौजा जाफरपुर, थाना सिधारी, सूरज यादव पुत्र दूबरी यादव, निवासी मौजा जाफरपुर, थाना सिधारी इन दोनों को 15 अप्रैल 2026 से 06 माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर (जिलाबदर) कर दिया गया है। थाना अहरौला क्षेत्र के हरिश्चन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव, निवासी मौजा तरकुलहा, थाना अहरौला को भी 15 अप्रैल 2026 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
वहीं, थाना फूलपुर क्षेत्र के बृजभान यादव पुत्र श्यामधारी, निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, इन्तेजार पुत्र रहमान उर्फ अब्दुल रहमान, निवासी मौजा खानपुर चितरावल, थाना फूलपुर, और इस्तेखार उर्फ इश्तेखार पुत्र रहमान उर्फ अब्दुल रहमान, निवासी मौजा खानपुर चितरावल, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को गुण्डा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 15 अप्रैल 2026 से क्रमशः 06 माह व 01-01 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
पुलिस के अनुसार इन सभी अपराधियों की गतिविधियां जनसुरक्षा के लिए खतरा थीं। ऐसे में उनके विरुद्ध यह कठोर कदम उठाया गया है ताकि जनपद में कानून-व्यवस्था बनी रहे। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि अपराध में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आमजन में सुरक्षा का विश्वास बना रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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