बैंक, बिजली, पारिवारिक वाद समेत कई मामलों का सुलह-समझौते से होगा निस्तारण
आजमगढ़: जनपद में आगामी 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय के साथ-साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जय प्रकाश पाण्डेय के दिशा-निर्देशन में संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले, बैंक वसूली, आरबीट्रेशन, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से जुड़े मामले सहित), सेवा संबंधी वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का त्वरित और सरल समाधान संभव होता है, जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद का निपटारा करते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायिक प्रक्रिया भी सरल बनती है। प्राधिकरण ने सभी वादकारियों से अपील की है कि वे अपने संबंधित न्यायालय में संपर्क कर अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित कराएं और इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं।
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