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आजमगढ़: बैंक धोखाधड़ी के वांछित आरोपी के घर पर चस्पा हुआ 84 का नोटिस




कोतवाली-जहानागंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, डुगडुगी पिटवाकर की गई मुनादी

आजमगढ़: बैंक धोखाधड़ी व गबन के गंभीर मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की है। थाना कोतवाली व थाना जहानागंज पुलिस की संयुक्त टीम ने न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई।
पुलिस के अनुसार मु0अ0सं0 527/2025 धारा 319(2), 318(4), 316(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त दीनदयाल उपाध्याय पुत्र अमरनाथ उपाध्याय निवासी मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। कई बार घर व संभावित ठिकानों पर छापेमारी के बावजूद अभियुक्त न तो गिरफ्तार हुआ और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 07 अप्रैल 2026 के अनुपालन में पुलिस ने धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की। नियमानुसार अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया गया और डुगडुगी बजवा कर मुनादी कराई गई, साथ ही गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए।
शनिवार को एक बार फिर कोतवाली व जहानागंज पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियुक्त के घर दबिश दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुनः उद्घोषणा नोटिस चस्पा कर नियमानुसार कार्रवाई पूरी की गई।
मामले में वादी उमाकान्त यादव पुत्र सर्वजीत राम यादव निवासी कन्धेरी पोस्ट डुमराव थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ (शाखा प्रबंधक, इंडसइंड बैंक, आजमगढ़) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त ने बैंक के तीन ग्राहकों के खातों से बिना सहमति के धोखाधड़ी कर धनराशि का गबन किया। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी लंबा बताया जा रहा है, जिसमें कोतवाली थाने में दर्ज कई संगीन मुकदमे शामिल हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक कृत्यों में संलिप्त व फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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