दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की मरम्मत का पूरा भुगतान न करने पर आयोग का फैसला
आजमगढ़: बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मरम्मत का पूरा खर्च न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने बीमा कंपनी के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को परिवादी को 3 लाख 20 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार, परिवादी शिव कुमार यादव निवासी पूरा दूबे, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ ने अपने ट्रक का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 14 सितंबर 2020 को गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद चौराहे पर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद जब परिवादी ने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग की, तो कंपनी ने मरम्मत का बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान करने की बात कही। इसके बाद परिवादी ने अपने खर्च पर ट्रक की मरम्मत कराकर करीब साढ़े चार लाख रुपये का बिल बीमा कंपनी में प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने जांच के बाद केवल 1,58,048 रुपये का ही भुगतान किया। बीमा कंपनी द्वारा मामले में संतोषजनक जवाब न देने पर आयोग ने पत्रावली को एकतरफा रूप से अग्रसारित किया। परिवादी के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार एवं सदस्य प्रतिष्ठा वर्मा ने बीमा कंपनी को शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को परिवादी को कुल 3,20,000 रुपये अदा करने होंगे। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
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