आजमगढ़: करीब 20 साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-10 की न्यायाधीश रश्मि चन्द ने मंगलवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रमाशंकर तिवारी पुत्र निवासी मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ का अपने भाई उमाशंकर तिवारी के साथ मकान बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 7 सितंबर 2006 को दिन में करीब साढ़े 11 बजे पंचायत बैठी थी। पंचायत के दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपी उमाशंकर तिवारी ने वादी के पुत्रों सुरेश तिवारी, दिनेश तिवारी और बृजेश तिवारी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी ने छह गवाहों को पेश कर घटना को साबित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी उमाशंकर तिवारी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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