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आजमगढ़: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को 09 वर्ष का कारावास


पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को नौ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार रमहराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से चौदह वर्षीया पीड़िता 21 अक्टूबर 2016 को सुबह पांच बजे शौच के लिए घर से बाहर गई। तभी वहां पर राजेश निषाद निवासी मोलनापुर थाना महराजगंज आ गया और पीड़िता को मुंह दबा कर एक खेत में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेश निषाद को नौ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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