एमपी-एमएलए कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में डॉ. संतोष सिंह को किया दोषमुक्त
आजमगढ़: बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व सांसद डॉ. संतोष कुमार सिंह को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहर में धारा 144 लागू थी। इसी दौरान 30 मार्च को सिविल लाइन चौराहे पर लोकसभा प्रत्याशी डॉ. संतोष कुमार सिंह ने अपने लगभग 50-60 समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और नारेबाजी की थी। इस मामले में तत्कालीन शहर कोतवाल ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह पाराशर ने बताया कि अभियोजन की ओर से अदालत में कुल चार गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में डॉ. संतोष कुमार सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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