आजमगढ़: विवाहिता की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एंटी करप्शन कोर्ट संख्या-1) अजय कुमार शाही ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शिवमूरत निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर की पुत्री प्रेमलता का विवाह वर्ष 2004 में अनिरुद्ध निवासी शाहमर्दानपुर थाना पवई के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही अनिरुद्ध शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। अभियोजन के अनुसार 19 सितंबर 2019 को दिन में आरोपी ने दुपट्टे से गला दबाकर अपनी पत्नी प्रेमलता की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी पति के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अभय दत्त गोंड और हरेंद्र सिंह ने कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी अनिरुद्ध को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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