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आजमगढ़: गैस सिलेंडर कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, एजेंसी संचालक ने खपाए 614 सिलेंडर


मेंहनगर व अहिरौला में छापेमारी, दो मामलों में मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति, सिलेंडर व रिफिलिंग उपकरण जब्त

आजमगढ़: मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जनपद में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई छापेमारी और जांच में गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के दो बड़े मामले सामने आए हैं। मेंहनगर क्षेत्र में जांच के दौरान संजय कुमार ठठेर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरने और भंडारण का मामला उजागर हुआ। मौके से 14.2 किलोग्राम के 4 घरेलू सिलेंडर, 5 किलोग्राम के 3 छोटे सिलेंडर (पेट्रोमैक्स) तथा रिफिलिंग उपकरण बरामद कर जब्त कर लिए गए। प्रथम दृष्टया यह कृत्य एलपीजी (प्रदाय एवं वितरण) विनियम आदेश 2000 का उल्लंघन पाया गया। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना मेंहनगर में तहरीर दी गई है। वहीं, अहिरौला क्षेत्र के लेदौरा इंडेन ग्रामीण वितरक के यहां जांच में बड़ा घोटाला सामने आया। जांच में पाया गया कि वितरक विनोद कुमार यादव और उनकी सहभागी कर्मावती देवी द्वारा 614 भरे हुए घरेलू व वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर दी गई। मौके पर गोदाम से विभिन्न श्रेणियों के खाली और एक भरा सिलेंडर बरामद हुआ, जिन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है।
प्रशासन ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए दोनों आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्ति निरीक्षक द्वारा थाना अहिरौला में तहरीर दे दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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