अदालत ने 60 हजार का जुर्माना भी लगाया,2019 में अवनीश सिंह की हुई थी हत्या
आजमगढ़ :“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना बिलरियागंज में पंजीकृत हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16 अगस्त 2019 को वादिनी श्रीमती किरण सिंह, पत्नी अवनीश सिंह, निवासी ग्राम बरोही फतेहपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि जमीनी विवाद को लेकर अंकित सिंह पुत्र रामनाथ सिंह ने उनके पति अवनीश सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।उक्त मामले में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 116/2019 धारा 302 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत दिनांक 27 फरवरी 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, कोर्ट संख्या-1 आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त अंकित सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
Blogger Comment
Facebook Comment