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आजमगढ़: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार


जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने वाले संगठित गिरोह के सदस्य हैं दोनों

आजमगढ़: 26 फरवरी 2026 : जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खिलाकर की गई हत्या के मामले में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह के दो वांछित अभियुक्तों को अहरौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्त गैंगेस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहे थे। पुलिस के अनुसार अहरौला थाना क्षेत्र के ग्राम भोगईचा निवासी श्रवण पाण्डेय द्वारा अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का गठन किया गया था। यह गिरोह जनपदीय स्तर पर सक्रिय था और आर्थिक व भौतिक लाभ के उद्देश्य से विषाक्त पदार्थ खिलाकर हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता था।
दिनांक 16 मार्च 2025 को शाम लगभग 5:30 बजे, ग्राम भोगईचा निवासी सुनील पाण्डेय को बाजार जाते समय अभियुक्तों ने पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाकर मारपीट की तथा जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में दिनांक 17 मार्च 2025 को मृतक की पत्नी अंजनी पाण्डेय की लिखित तहरीर पर थाना अहरौला में मु0अ0सं0 110/2025 अंतर्गत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
इसी क्रम में दिनांक 26 फरवरी 2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोगईचा स्थित जेठू सिंह स्मृति द्वार मोड़ से दो वांछित अभियुक्तों को सुबह लगभग 09:00 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व. राजाराम पाण्डेय, उम्र लगभग 56 वर्ष और रवि पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय, उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम भोगईचा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ हैं।
अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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