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आजमगढ़: लूट के दोषी को 9 साल 11 माह की सजा व अर्थदंड


2015 में ट्रक पर लादी गई 20 टन दाल लूटने का है मामला

आजमगढ़: अदालत ने साल 2015 के लूट मामले में सुनवाई पूरी करते हुए एक आरोपी को 9 साल 11 माह के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ईसी कोर्ट जैनुद्दीन अंसारी ने बुधवार को सुनाया। 27.50 लाख की अरहर दाल लूटी थी अभियोजन के अनुसार वादी सूर्यभान यादव, निवासी देवारा हरखूपुर (कौवापुर), थाना महराजगंज, 14 दिसंबर 2015 को ट्रक से 20 टन अरहर की दाल (कीमत करीब 27 लाख 50 हजार रुपये) छत्तीसगढ़ से गोरखपुर ले जा रहे थे। आरोप है कि ठेकमा बाजार, थाना गंभीरपुर के पास ट्रक रोककर चालक को नशीला पदार्थ खिलाया गया और उसकी जेब से 12 हजार रुपये तथा ट्रक समेत पूरा माल लूट लिया गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने पांच गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया
मामले में आरोपी दिनेश ने 17 फरवरी 2026 को न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जुर्म कबूल करने पर अदालत ने आरोपी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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