.

आजमगढ़: विधायक रमाकांत यादव को एक साल का कारावास व अर्थदंड


सरकारी काम में बाधा डालने, चक्का जाम करने के मुकदमे में आया फैसला


आजमगढ़: सरकारी काम में बाधा डालने तथा चक्का जाम करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फूलपुर के वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को 1 वर्ष के कारावास तथा 2700 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 फरवरी 2016 को फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर वाहनों के चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से लगभग दो लाख रूपये बरामद किए गए। जयप्रकाश के पकड़े जाने की सूचना पर रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ पहुंच गए अंबारी चौकी पर पहुंच गए और उन्हें छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम कर दिया। जिससे चौक पर अफरा तफरी मच गई और लोक शांति भंग हुई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत यादव, चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेष नारायन, रंगेश यादव तथा रजनीश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने कुल 15 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रमाकांत यादव को एक वर्ष के कारावास तथा 2700 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी रंगीश यादव, मन्ना उर्फ शेषनारायण, रजनीश तथा चंद्रभान को दोषमुक्त कर दिया।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment