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आजमगढ़: नकली जर्दा बनाने वाले एक अन्य को 7 साल का कारावास


एक को पूर्व में मिली है सजा,कोर्ट ने 2,35,000 ₹ का अर्थदंड भी लगाया

फैसले के वक्त मौजूद नहीं था दूसरा,आज कोर्ट में किया सरेंडर

आजमगढ़: नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मुकदमे में फैसला होंने के समय उपस्थित न रहने वाले दूसरे आरोपी ने पुलिस के दबाव के चलते मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने आरोपी शशि भूषण चौहान को सात साल के कठोर कारावास तथा 235000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मेहनगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने 6 अगस्त 2007 को सर्रा गांव में छापा मार कर नकली जर्दा बनाते हुए श्याम नारायन चौहान तथा शशि भूषण चौहान निवासी सर्रा थाना मेहनगर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापे में कई बोरा सुरती तथा विभिन्न ब्रांडों के जर्दा कंपनियों के कई सैकड़ा डब्बे भी बरामद किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने बताया कि इस मुकदमे में कोर्ट ने बीते दो जुलाई को एक आरोपी श्याम नारायन चौहान को सात वर्ष की कठोर कारावास तथा 235000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। वहीं दूसरे आरोपी शशि भूषण चौहान को फैसला सुनाते समय अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। मंगलवार को शशि भूषण ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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