02 अन्य को 03-03 माह का कारावास एवं 61 हजार रूपयें का अर्थदण्ड
आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा में दोषी करार देते हुए 07-07 वर्ष का कारावास व 02 अन्य अभियुक्तों को 03-03 माह का कारावास एवं 61 हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।दिनांक- 22.01.2015 को वादी मुकदमा कमला पत्नी रामवृच्छ यादव निवासी दाऊतपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ की तहरीर पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 36/2015 धारा 323/504/506/452/308/304 भादवि बनाम अभियुक्तों 01. विरेन्द्र यादव पुत्र बालजीत यादव 02. सर्वेश पुत्र सबरजीत यादव 03. रवीन्द्र पुत्र सबरजीत यादव 04. सनोज पुत्र सबरजीत यादव समस्त निवासीगण ग्राम दाऊतपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 16 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में दिनांक- 06.02.2025 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीस कोर्ट नं0 05 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 01. सर्वेश पुत्र सबरजीत यादव 02. सनोज पुत्र सबरजीत यादव निवासीगण ग्राम दाऊतपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07.-07 वर्ष के कारावास व दो अन्य अभियुक्तों 01. रविन्द्र पुत्र सबरजीत 02. वीरेन्द्र यादव पुत्र बालजीत यादव निवासीगण दाऊतपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को 03-03 माह के कारावास व 61,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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