अदालत ने प्रत्येक दोषी पर साढ़े नौ हजार रूपए अर्थ दंड भी लगाया
आजमगढ़: मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर देने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े नौ हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा प्रमोद पाठक निवासी पठकौली थाना तहबरपुर 17 फरवरी 2002 को सुबह नौ बजे अपने ट्यूबवेल मे मोटर बना रहे थे।तभी जमीनी रंजिश के कारण गांव के सूर्यनाथ पाठक, बलिराम पाठक, लक्ष्मी प्रसाद पाठक, दुर्गा प्रसाद पाठक, चंडी प्रसाद पाठक, दीपक पाठक तथा चंदन पाठक लाठी डंडा और लोहे की रॉड लेकर ट्यूबवेल के अंदर घुस गए तथा अशोक कुमार को बुरी तरह से मारा पीटा।अशोक को बचाने जब प्रमोद तथा उसके भाई विनोद और पिता राज किशोर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी पूरी तरह से मारा पीटा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा आरोपी सूर्यनाथ पाठक,बलिराम पाठक तथा लक्ष्मी प्रसाद पाठक की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दुर्गा प्रसाद पाठक, चंडी प्रसाद पाठक, दीपक पाठक तथा चंदन पाठक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े नौ हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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