एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक का प्रर्थना पत्र निरस्त किया
आजमगढ़ : फतेहगढ़ जेल में बंद फूलपुर-पवई विस क्षेत्र के विधायक रमाकांत यादव को विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं मिली है। 21 मा्च को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए रमाकांत यादव ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। एडीजीसी दीपक मिश्र ने इस प्रार्थना पत्र के विरोध में तर्क दिया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत जेल में निरुद्ध व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने गुरुवार को रमाकांत यादव के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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