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आजमगढ़: पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक से इंकार किया


आजीवन कारावास पर कुंटू सिंह व दो अन्य ने लगाई थी गुहार

उच्च न्यायालय ने फरवरी के दूसरे सप्ताह के लिए किया सूचीबद्ध

आजमगढ़ : पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में अजीवन कारावास की सजा पाए ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह व दो अन्य को झटका लगा है। उनकी सजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस मामले में अगले महीने दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
जीयनपुर कस्बे में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा भरत राय की 19 जुलाई 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सत्र न्यायालय ने मई 2022 में कुंटू सिंह व उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ कुंटू सिंह, मृत्युजंय सिंह व दिनेश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी। याचिकाकर्ताओं में गुहार लगाई थी कि अपील सुनवाई के दौरान सजा को निलंबित कर दिया जाए। इस मामले में आरोपितों तथा अभियोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी तथा विनोद दिवाकर ने सजा को निलंबित करने से इंकार कर दिया।
उच्च न्यायालय ने इस मामले मे अंतिम सुनवाई के लिए फरवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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