परिवार के मुखिया अपने दस्तावेज के साथ परिवार के सदस्यों के साथ आएं तो मान्य है
आजमगढ़: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य है। इसमें निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता पहचान पत्र (ईपिक), आधार कार्ड, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व पोस्ट आफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहतजारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया से जारी स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र व राशनकार्ड में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया करते हैं।
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