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आजमगढ़: गैंगस्टर एक्ट में 03 को 08 साल का सश्रम कारावास


अदालत ने तीनों आरोपियों पर 05-05 हजार जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़: गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आठ आठ साल के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के जज जैनेंद्र कुमार पांडेय ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार तरवां थाना प्रभारी छत्रजीत सिंह 7 अप्रैल 2015 को अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें यह सूचना मिली कि बबलू यादव पुत्र स्व बद्री यादव, रामसुख पुत्र सत्यदेव तथा श्यामसुंदर पुत्र नगरू निवासी करता थाना तरवां एक संगठित गैंग बना कर अपराध कर रहे है। इस गैंग का सरगना बबलू यादव है। छत्रजीत सिंह ने गैंग चार्ट में पांच गंभीर मुकदमों का उल्लेख किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर छत्रजीत सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर लल्लू सिंह तथा रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जितेंद्र नाथ सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बबलू यादव, रामसुख तथा श्यामसुंदर को आठ आठ वर्ष की सश्रम कारावास तथा पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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