.

.

.

.
.

आजमगढ़: मारपीट के एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना


आरोपित दो महिलाएं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हुईं

04 का मामूली दोष पाते हुए 06 महीने के प्रोबेशन पर रिहाई

आजमगढ़: रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा साढ़े बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मामले में चार आरोपियों को मामूली मारपीट का दोषी पाते हुए 06 महीने के प्रोबेशन पर रिहा कर दिया । वही मुकदमे में दो महिला आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात रमेश चंद का फैसला रहा। अभियोजन की कहानी के अनुसार वादी मुकदमा रमेश पांडेय पुत्र रघुनाथ पांडेय निवासी जियापुर थाना तरवां के गांव में 11 नवंबर 1985 को सुबह दस बजे वादी मुकदमा के साझे की जमीन में सड़क बन रही थी। इसी सड़क को गांव के रमापति उर्फ नन्हकू पुत्र केदार ने रोक दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। तब रमापति, रामप्यारे, चंद्रभूषण, राजेंद्र, रामधनी, रामलाल, ओमप्रकाश, एक नाबालिग, श्यामा, बिंदु तथा द्रोपदी ने वादी मुकदमा तथा उसके भाइयों को बुरी तरह से मारा पीटा। दौरान मुकदमा आरोपी रमापति, राजेंद्र तथा द्रोपदी की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह पटेल ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामप्यारे को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा साढ़े बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि आरोपी चंद्रभूषण, रामधनी, ओम प्रकाश तथा रामलाल को मामूली मारपीट का दोषी पाते हुए उन्हें छह महीने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया। वही पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी श्यामा देवी तथा बिंदु को दोषमुक्त कर दिया।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment