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आजमगढ़ : 09 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित हुआ


जिले में यूरिया की 2607 मेट्रिक टन की एक रैक और आई

जिले में खाद की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी - जिलाधिकारी

आजमगढ़: जिले में खाद के लिए मची मारामारी के बीच आज डीएम के निर्देश पर जनपद के निजामाबाद, मिर्जापुर एवम फूलपुर क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमे 9 दुकानों के दुकानदार के द्वारा स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर इन सभी दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है जिनमे बजरंगी खाद भंडार गौसपुर, जनता खाद भंडार सेंटरवा, यादव खाद भंडार सिकहुला,
जनता खाद भंडार लाहीडीह, मो तारिक खाद भंडार फुटहिया गोदाम, रस्तोगी खाद भंडार खोजौली, अग्रहरी उर्वरक भंडार मिल्कीपुर, संतराम खाद भंडार मिल्कीपुर , औद्योगिक उत्पादक एवम विपणन समिति लिमिटेड वासस्थान।
 वहीं जनपद में किसानों के लिए शासन के द्वारा कृभको कंपनी की यूरिया की 2607 मेट्रिक टन की एक रेक आज दिनांक 02.01.2023 को भेजा गया है।जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि रैक पॉइंट से सीधे साधन सहकारी समितियो पर खाद भेजा जाए। जिससे किसानों को खाद सीधे एवम सरलता से प्राप्त हो सके। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा बोरी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मो न 9411920417/7599057025 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720/9453072429/7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। एक किसान एक समय में एक ही बोरी खरीदें। साथ ही जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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