पोक्सो कोर्ट ने सभी पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़ :नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बादअ दालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर ₹40000 का जुर्माना लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मार्च 2014 की रात पीड़िता अपने घर के बरामदे में सोई हुई थी कि देर रात रोशन पुत्र प्रकाश, जगजीवन पुत्र सभाजीत, श्यामराज पुत्र पुने दशरथ उर्फ गप्पू पुत्र सतई तथा एक अन्य गांव के रिश्तेदार दल सिंगार पीड़िता को उठा ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। दूसरे दिन आरोपियों के चंगुल से किसी तरह से पीड़िता बच निकली तथा घर आकर अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई। मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रोशन,जगजीवन, श्यामराज, दशरथ तथा दल सिंगार को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को चालीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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