अक्टूबर 2013 में मेंहनगर में बाइक सवार बदमाशों ने व्यक्ति को गोली मार घायल किया था
आजमगढ़: कुख्यात श्याम बाबू पासी को हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने आठ साल का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार 20-10-2013 को मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्तियो द्वारा अरुण कुमार जयसवाल को गोली मारकर घायल कर दिया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 253/2013 धारा 307 भादवि0 पंजीकृत किया गया विवेचना के दौरान 384, 120B, 506 भादवि0 की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त श्याम बाबू पासी पुत्र प्रसिद्धि पासी निवासी वीरपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। न्यायालय आजमगढ़ द्वारा आज दिनांक 22-11-2022 को अभियुक्त श्याम बाबू पासी के विरुध दोषसिद्द करते हुए 08 वर्ष कारावास और अर्थद्ण्ड की सजा मानिटरिगं सेल की प्रभावी पैरवी से दिलायी गयी।
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