.

.

.

.
.

आजमगढ़ : पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार को आजीवन कारावास


हत्या के 24 साल पुराने मुकदमे में कोर्ट का फैसला,20-20 हजार अर्थदंड भी लगा

आजमगढ़: हत्या के 24 साल पुराने मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार वादी मुकदमा राम नयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी।इससे पहले यह कोटा अभय नरायन पटेल को आवंटित थी। इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह रंजिश रखते थे। इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम लगभग 7 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था। तभी रास्ते में अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह, लाल बिहारी सिंह तथा लाल बहादुर सिंह पुत्रगण कोदई सिंह, हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोक लिया और संतराज को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।दौरान मुकदमा वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment