आजमगढ़ : बालिका के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को दिया। अभियोजन के अनुसार घटना सरायमीर के एक गांव की है। पीड़िता 27 जून 2014 को दोपहर लगभग एक बजे अपने पिता के लिए खाना लेकर सरायमीर बाजार जा रही थी। तभी पीड़िता के गांव का राममिलन सोनकर उसे पकड़कर झाड़ी में ले गया और छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर वहां से भाग गया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता, उसके पिता, महिला कांस्टेबल अंजना तिवारी, डा. मधु, हेड कांस्टेबल सूबेदार मिश्रा तथा अशोक कुमार मौर्य को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।
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