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आजमगढ़: 01 अगस्त से लागू होगा मूल्यांकन व स्टांप शुल्क का सर्किल रेट

 

उप निबंधक कार्यालयों के लिए अनंतिम मूल्यांकन सूची तैयार

29 जुलाई की शाम तक आपत्ति व सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जिले के उप निबंधक कार्यालयों के तहत आने वाले किसान, गैर किसान,भूखंड, भवन और व्यवसायिक संपत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टांप शुल्क की अदायगी के लिए सर्किल दर एक अगस्त से लागू (प्रभावी) होनी है। डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि सभी उप निबंधक कार्यालयों के लिए अनंतिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है। जिसे आमजन के निरीक्षण के लिए जिले के सभी उप निबंधक कार्यालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालयों में आपत्ति प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक किया जा सकता है। डीएम ने बताया कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के संबंध में कोई भी आपत्ति व सुझाव प्रस्तुत करना हो तो 29 जुलाई की शाम पांच बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त समस्त आपत्तियों व सुझावों का निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में 30 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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