चालक खाकी तो परिचालक ग्रे कलर की ड्रेस पहने दिखेंगे
बिना वर्दी के ड्यूटी पर मिले तो जुर्माना लगेगा
आजमगढ़: रोडवेज के चालक व परिचालक अब वर्दी में नजर आएंगे। चालक खाकी में तो परिचालक ग्रे कलर की ड्रेस पहने दिखेंगे। बिना वर्दी के मिलने पर उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। शासन के निर्देश का पालन कराने में रोडवेज के अधिकारी जुट गए है। बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से चालक व परिचालक को वर्दी व जूता आदि उपलब्ध करा दिया गया है। चार अप्रैल को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक विनीत सेठ ने शासनादेश जारी किया है। इसमें ड्रेस कोड में ही चालक को बसों को चलाना है। वहीं परिचालक टिकट काटेंगे। इस वर्दी से चालक व परिचालक को यात्री तत्काल पहचान लेंगे, जिससे उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक वी के सिंह ने बताया कि शासनादेश में बिना ड्रेस कोड के चालक व परिचालकों के मिलने पर जुर्माना लगेगा। इसमें प्रथम बार 50 रुपये, द्वितीय बार 250 व तृतीय बार बिना ड्रेस के मिलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। चालक व परिचालक निर्धारित ड्रेस कोड में ही बसों का संचालन करेंगे। इसकी जांच की जा रही है। बिना ड्रेस कोड के मिलने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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