तीनो को एक- एक वर्ष की कैद व 05-05 हजार का अर्थदंड
आजमगढ़: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने गिरफ्तार किए गए मुल्जिम को भगाने के आरोपित दो कांस्टेबल समेत तीन को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार आठ जून 2013 को न्यायालय के आदेश पर प्रमोद कुमार पुत्र फूल चंद निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर को गिरफ्तार करके थाने के दो कांस्टेबल नारायण यादव तथा दिलीप कुमार कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में चकमा देकर वह दोनों कांस्टेबल की हिरासत से भाग निकला। इस मामले में थाना सरायमीर में प्रमोद तथा दोनों कांस्टेबल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।जांच करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी मेराज अहमद ने थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, विवेचक तेज बहादुर सिंह, कांस्टेबल योगेंद्र यादव, फार्मासिस्ट राजेश कुमार, विवेचक रंजीत सिंह, कांस्टेबल सूबेदार मिश्रा को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित कांस्टेबल दिलीप कुमार तथा नारायण को हिरासत से भागने में लापरवाही तथा आरोपी प्रमोद को हिरासत से भागने के दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक- एक वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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