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रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई


बिना मास्क वाले ग्राहक को कोई भी दुकानदार सामान न दे- डीएम

आजमगढ़: कोविड संक्रमण की स्थिति देखते हुए रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।आदेश का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली 2020 (यथासंशोधित) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिए गए प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश शासन से इस संबंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं एवं मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि को आने जाने की अनुमति होगी। कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी व रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आइडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। शापिंग माल व सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाए। शारीरिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन हो। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार होगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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