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आज़मगढ़: गैंग रेप के चार आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा


नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया

आज़मगढ़ : नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50000 जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर दो जितेंद्र यादव ने बुधवार को दिया।अभियोजन के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी 15 सितंबर 2015 की शाम सात बजे शौच को जा रही थी तभी संदीप,मोनू, दिलीप, ज्ञान चंद्र तथा बड़का उर्फ ओमप्रकाश निवासी नसीरपुर थाना निजामाबाद ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया तथा जान मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी संदीप, मोनू, दिलीप, ज्ञानचंद तथा एक अन्य नाबालिग के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। नाबालिग आरोपी की पत्रावली जेजे बोर्ड भेज दी गई। सहायक संघ के देवता आनंद सिंह, विशेष लोक अभियोजक रामचंद्र मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संदीप, मोनू, दिलीप तथा ज्ञानचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जो जीवन की आखिरी सांस तक होगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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