.

.

.

.
.

आज़मगढ़: हत्या के 04 आरोपितों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा


जुलाई 2017 में निजामाबाद थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में हुई थी हत्या

आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ अनिल कुमार वर्मा की अदालत ने दिया। अभियोजन के अनुसार वादी अशोक कुमार राम निवासी असीलपुर, थाना निजामाबाद के भाई कैलाश राम तीन जुलाई 2017 की शाम साढ़े पांच बजे वादी के लड़के पिंटू के साथ मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। तभी गांव के पास ही पुरानी रंजिश को लेकर लाल बहादुर राम, शैलेश तथा मुकेश, संतलाल निवासी असीलपुर ने कैलाश को रोककर गाली दी। जब कैलाश ने एतराज किया तब सभी आरोपितों ने कैलाश को बुरी तरह से लाठी से मारा-पीटा। शोरगुल सुनकर वादी अशोक की पत्नी सीता देवी तथा कैलाश की पत्नी मीना देवी मौके पर पहुंचीं तो आरोपितों ने सीता देवी तथा मीना देवी को भी बुरी तरह से मारा-पीटा। घायल कैलाश को जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपितो के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने अशोक राम, सीता, संगीता, मीना, योगेंद्र प्रसाद, राजाराम, कांस्टेबल योगेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल अरविद यादव, एसएसआइ गिरजेश सिंह, एसएसआइ सुरेंद्र यादव, चीफ फार्मासिस्ट यशवंत प्रसाद, चीफ फार्मासिस्ट श्रीकांत चतुर्वेदी, डा. शाह आलम, डा. राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल ओमप्रकाश, हेड कांस्टेबल अरविद कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपित लाल बहादुर राम, शैलेश, मुकेश तथा संतलाल को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 15500 रुपये जुर्मानें की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment