मिशन शक्ति '3.0' अभियान में एसपी ने महिलाओं को सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों पर संवाद किया
आजमगढ़ : आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी -चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन की श्रृंखला में मंगलवार को काकोरी रेल घटना की वर्षगांठ पर महिला कल्याण विभाग की ओर से मिशन शक्ति '3.0' अभियान में आधी आबादी की जुटान हुई। महिलाओं एवं किशोरियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दिशा में ठोस व कारगर पहल की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में 'हक की बात जिलाधिकारी के साथ' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह से 10 पीड़ित महिलाओं ने घरेलू हिसा, जमीनी विवाद, दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी, प्रेम प्रसंग आदि शिकायतों के संबंध में संवाद किया। कहा कि प्रत्येक दशा में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। पारिवारिक विवादों का काउंसिलिग के माध्यम से समाधान कराना चाहिए। कहा कि उत्तर- प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं में यौन हिसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिसा, दहेज हिसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक हिसा संबंधी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए ट्रोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने को जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया। एडीएम (प्रशासन) नरेंद्र सिंह ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को संबंधित प्रकरणों का निस्तारण अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कराने के निर्देश दिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता से निस्तारित कराया जाएगा। महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय, वन स्टाप सेंटर मैनेजर सरिता पाल, रंजना मिश्र, पिकी सिंह सहित अन्य शिकायतकर्ता मौजूद रहे। कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी एसपी ने दहेज उत्पीड़न, शोषण आदि के बारे में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। बताया कि शोषण व दहेज उत्पीड़न के लिए एफआइआर दर्ज कराई जा सकती है। भरण-पोषण के लिए कोर्ट में दावा किया जा सकता है। छेड़खानी के लिए आइपीसी की धारा-354 के अंतर्गत एफआइआर की जा सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 हेल्प लाइन नंबर एवं 112 पीआरवी वैन पर शिकायत की जा सकती है। छोटी-छोटी घटनाओं एवं जमीन विवाद मामलों में 112 पर शिकायत न करें, लेकिन जमीनी विवाद में मारपीट होने पर ही 112 पर शिकायत दर्ज करें।
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