राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि की गई
एक माह के अंदर भरना पड़ेगा जुर्माना, नही तो आरसी जारी होगी
आजमगढ़: राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम (प्रशासन) नरेंद्र सिंह ने गुरुवार को सात कारोबारियों पर कुल दो लाख, 97 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी का वसूली की जाएगी। मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें संजय जायसवाल जेहरा पिपरी कप्तानगंज पर 24 हजार रुपये, दीपक कुमार बनकट मुबारकपुर पर 20 हजार रुपये, अनूप कुमार गुप्ता गोपाल भवन कुर्मी टोला शहर कोतवाली पर 20 हजार रुपये, रामजीत गुप्ता सुम्माडिह मेहनाजपुर पर आठ हजार रुपये, मेसर्स गुप्ता जी गोल्ड फूड्स मधुपर कंधरापुर पर एक लाख, 75 हजार रुपये, हरिश्चंद्र यादव बोंगरिया मेंहनगर पर 25 हजार रुपये और शिवम गुप्ता निवासी कासिमगंज बिलरियागंज पर 24 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
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