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आज़मगढ़: गोली मारकर हत्या के मुकदमे में 04 को उम्रकैद व अर्थदण्ड


गम्भीरपुर क्षेत्र में 8 वर्ष पूर्व गोली मारकर युवक की हुई थी हत्या

आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने कुल चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मोहम्मद आबिद पुत्र असलम निवासी मदारपुर थाना गंभीरपुर का बड़ा भाई मोहम्मद आकिब 26 जुलाई 2013 की शाम लगभग सवा आठ बजे रोजा इफ्तार करके घर के पास इस्लामिया मदरसा के पास चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही अब्दुल रहमान उर्फ सब्बू पुत्र इसहाक, अब्दुल वदूद पुत्र नियाज, कादिर पुत्र सोहराब, नियाज प्रधान पुत्र अशफाक वहां पर आए। वदूद ने कट्टे से मोहममद आकिब को गोली मार दी। साथ में आए नियाज प्रधान ने भी आकिब पर गोली चलाई जो पास में बैठे जमील अहमद के सामने से गुजर गई। बुरी तरह से घायल आकिब को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा ने जमील अहमद , मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आमिर, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, डॉक्टर टी एन वर्मा, डॉक्टर सुरेंश सिंह ,विवेचक फाजिल सिद्दीकी, कांस्टेबल महेंद्र कुमार ,इंस्पेक्टर शिव कुमार मिश्रा,उपनिरीक्षक राम कृत राम तथा डॉक्टर राजनाथ को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अब्दुल रहमान उर्फ सब्बू ,अब्दुल वदूद ,नियाज प्रधान तथा कादिर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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